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कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से किया इनकार

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से किया इनकार

 दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी।आज उस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही ईडी को नोटिस भी जारी किया है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी।

अरविन्द केजरिवल फोटो- X

नई दिल्ली: ईडी की गिरफ्त में  दिल्ली के मुख्यमंत्री  अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आ गया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

इससे पहले केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से ASG एसवी राजू अदालत में पेश हुए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह मेन याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेगी पर केजरीवाल अगर कोई अंतरिम राहत मांग रहे हैं, तो वह उस पर विचार कर सकती है। ईडी की ओर से एसवी राजू ने कहा कि याचिका का विरोध किया और कहा कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ समय चाहिए।

ऐसा क्या था जो आप बिना गिरफ्तारी के नहीं कर सकते थे: सिंघवी
केजरीवाल की ओर से पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ तब की जाती है जब कोई मदद  न कर रहा हो। ईडी अगर आप फरवरी 2024 में चुनाव से दो महीने पहले मेरी भूमिका की जांच करना चाहते हैं, तो मुझे गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये भी नहीं जानते कि मेरी क्या भूमिका थी, आपको सिर्फ शक है। चुनाव से ठीक पहले आप मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा क्या है जो आप मेरी गिरफ्तारी के बिना नहीं कर सकते थे और आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया?

ईडी और सीबीआई मांगेंगे केजरीवाल की रिमांड
दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद कल यानी 28 मार्च को ईडी सीएम की कस्टडी मांग सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कल ही सीबीआई भी सीएम केजरीवाल के हिरासत की मांग कर सकती है। बता दें कि 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। ईडी के अनुरोध पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च को 6 दिन के रिमांड की इजाजत दी थी।

केजरीवाल ने मांगी अंतरिम जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को एक सप्ताह पहले आदर्श आचार संहिता के दौरान गिरफ्तार किया गया था। यदि आप समान अवसर को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं, तो आप लोकतंत्र के दिल पर हमला  करते हैं। सवाल गिरफ्तारी के समय का है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा कर दें क्योंकि मेरी गिरफ्तारी की नींव त्रुटिपूर्ण है, यह मेरी अंतरिम प्रार्थना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। गिरफ्तारी की शक्ति न तो गिरफ्तारी की आवश्यकता या गिरफ्तारी के दायित्व के बराबर है।

गिरफ्तारी का आधार तो बताएं: सिंघवी
अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह कुछ बिंदू हैं, जिन्हें अदालत के सामने रखना चाहते हैं। सिंघवी ने कहा कि उसे सुनने के बाद अदालत अपना फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के जो आधार बताए गए, वो कुछ और नहीं लटकाए रखने के प्रेरित तरीके हैं।

ईडी ने कहा- हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं

ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने अदालत से मांग की कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने इसके साथ याचिका का विरोध किया। एसवी राजू ने कहा कि ईडी को याचिका की कॉपी कल ही मिली है। यह एक भारी भरकम याचिका है। हम विस्तृत जवाब दाखिल करना चाहते हैं। राजू ने आगे कहा कि मेन मामले पर हमें तीन सप्ताह का समय दिया जाए और अंतरिम आवेदन पर हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए उचित समय मिलना  चाहिए।

यह बहुत अजीब है: सिंघवी
अभिषेतक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह बहुत अजीब और प्रेरित करने वाली बात है। वह व्यक्ति कस्टडी में है। 23 मार्च को याचिका दायर की गई थी। बाद में खामियां ठीक हो गईं। मुझे यकीन है कि राजू नहीं चाहते कि हम उन्हें खामियों वाली कॉपी देते। कल खामियां दूर कर ली गईं और हमने तब उनके साथ याचिका शेयर की। इ इसपर ईडी के वकील ने सिंघवी से पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि जवाब दाखिल करने का कोई कारण नहीं है?

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा- मैं इस मामले पर नोटिस जारी करूंगी
केजरीवाल की याचिका पर सुनावई करते हए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मैं इस मामले पर नोटिस जारी करूंगी। मुझे इस मामले पर जवाब मांगना है। अंतरिम राहत पर मैं बहुत छोटी तारीख दूंगी। सिंघवी ने कहा कि मैंने रिमांड को चुनौती दी है जो कल खत्म हो रही है। मैं लेडीशिप से रिमांड का आधार तय करने के लिए कह रहा हूं। इसके लिए किसी से जवाब की जरूरत नहीं है। सिंघवी ने आगे कहा कि यह देरी करने की रणनीति है, मैं अदालत से आज ही इस पर निर्णय लेने के लिए कह रहा हूं। ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं कि रिमांड के आधार को चुनौती देने वाले मामले पर आज सुनवाई की जरूरत क्यों है। उसे सुनने के बाद अदालत खुद तय कर सकती है कि इसे मंजूर किया जाना है या ठुकरा दिया जाए। इसीलिए, जवाब देने का सवाल ही नहीं उठता। इसपर जस्टिस शर्मा ने कहा कि ठीक है, हम सप्लीमेंट्री लिस्ट खत्म होने के बाद इस पर विचार करते हैं।

इसी के साथ कोर्ट ने रिमांड और गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कुछ देर के लिए हाई कोर्ट ने टाल दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि वह मेन याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेगी, पर केजरीवाल अगर कोई अंतरिम राहत मांग रहे हैं, तो वइ उस पर विचार कर सकती है।

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