रिजर्व बैंक (RBI) ने दो बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो अब आप सिर्फ 10,000 और 15,000 रुपये तक की ही निकासी कर सकेंगे. इससे ज्यादा पैसा आप नहीं निकाल सकेंगे. आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (National Urban Co operative Bank) और मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक (Sarvodaya Co operative Bank) के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया है, जिन भी ग्राहकों का खाता इस बैंक में है तो वह यहां से एक लिमिट में ही पैसा निकाल सकते हैं.

आपको बता दें बैंकों की बिगड़ती फाइनेंशियल स्थितियों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह सख्त कदम उठाया है. बैंकों की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार करने के लिए इन पर पाबंदी लगाई गई है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर होगा. इसके साथ ही पात्र जमाकर्ता, केवल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे.

15 अप्रैल से लागू हुई पाबंदियां

सर्वोदय सहकारी बैंक और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देशों के रूप में अंकुश सोमवार (15 अप्रैल, 2024) को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गए हैं.

अब बैंक नहीं कर सकता ये काम 

इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है कि अब सर्वोदय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की परमिशन के बिना कोई लोन और अग्रिम नहीं दे सकेगा और न ही उनका नवीनीकरण कर सकेगा. इसके अलावा वह कोई निवेश नहीं कर पाएगा, कोई दायित्व नहीं ले सकता है, या कोई भुगतान नहीं कर सकता है, चाहे वह अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन के रूप में हो.

सर्वोदय सहकारी बैंक के ग्राहक निकाल सकते हैं सिर्फ 15000 रुपये

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 15,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.’’ रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि जारी दिशानिर्देशों को रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए.

नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक नहीं कर सकता ये का

नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भी आरबीआई की परमिशन के बिना किसी भी लोन और अग्रिम की स्वीकृति या नवीनीकरण नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देनदारी नहीं ले सकता है, या अपनी देनदारियों एवं दायित्वों के एवज में कोई भुगतान नहीं कर सकता है.

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक निकाल सकते हैं 10,000 

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के बचत खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 10,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि इन दिशानिर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

6 महीने तक लागू रहेंगी पाबंदियां

By naseem

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