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सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT पर अपने फैसले में क्या-क्या कहा?

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जारी वोटिंग के बीच, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों का वीवीपैट के माध्यम से 100 फीसदी सत्यापन की मांग की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी और 100 फीसदी सत्यापन की मांग भी ठुकरा दी। इस तरह अब ईवीएम से ही मतदान होगा और बैलेट पेपर नहीं लौटेंगे।

suprim court photo ; social media

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा, ‘किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर संदेह करना सही नहीं है। इसलिए हमारे अनुसार सार्थक आलोचना की आवश्यकता है, चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका हो। लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है। विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं।’

ईवीएम से ही मतदान, नहीं लौटेगा बैलेट पेपर…चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, VVPAT पर सभी याचिकाएं खारिज

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो अहम निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में इसका खर्चा उसी से वसूला जाए और अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ मिलती है तो उसे प्रत्याशी को उसका पूरा खर्चा वापस किया जाए।

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