मार्च को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने लेह में धारा 144 लगाने का हुक्म दिया है.
इसके अलावा पुलिस ने अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट स्पीड को 2जी तक सीमित करने का भी ऐलान जारी किया है.
पिछले महीने 21 दिन लंबी अपनी भूख हड़ताल के दौरान पर्यावरण एक्टिविस्ट वांगचुक ने लद्दाख के लोगों से भारत-चीन सीमा पर चारागाह भूमि के कथित अतिक्रमण की जांच के लिए मार्च करने और उसमें शामिल होने के लिए अपील की थी.
उन्होंने बताया था कि लद्दाखGold Price Today सोना हुआ सस्ताGold Price Today सोना हुआ सस्ताGold Price Today सोना हुआ सस्ता के 10 हज़ार लोग इस मार्च में हिस्सा लेंगे.
अखबार के मुताबिक वांगचुक का कहना है, “एक तरफ वे भारतीय कॉरपोरेट्स के हाथों अपनी ज़मीन खो रहे हैं…यह करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर चारागाह भूमि है और दूसरी तरफ वे चीन के कारण अपनी चारागाह भूमि खो रहे हैं, जो उत्तर की तरफ से अतिक्रमण कर रहा है. उसने पिछले पांच सालों में भारतीय ज़मीन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है.”
वांगचुक ने कहा कि मार्च के दौरान वे बताएंगे कि चरवाहे पहले कहां तक जाते थे और अब उन्हें कहां तक रोक दिया जाता है.
अखबार के मुताबिक लेह प्रशासन का कहना है कि ज़िले में शांति भंग होने की विश्वसनीय जानकारी और आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत चार से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं जुट सकते हैं.
आदेश के मुताबिक़, लेह के ज़िला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाल सकता है. इसके साथ ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए भी परमिसन की ज़रूरत होगी.
आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान नहीं देगा, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो और उससे ज़िले में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो.
मजिस्ट्रेट के आदेश में ये भी कहा गया है कि लद्दाख में चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता भी लागू है.
पुलिस का कहना है कि शरारती तत्व मोबाइल डेटा का गलत इस्तेमाल कर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को भड़का सकते हैं, जिसके चलते इंटरनेट की स्पीड को कम करने जैसे निर्णय लिए गए हैं.
लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिव दर्शन सिंह ने मोबाइल डेटा सेवाओं को 2जी तक सीमित करने की बात कही है.
उनका कहना है कि सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए 3जी, 4जी, 5जी और वाई-फाई सुविधा को अस्थाई रूप से निलंबित किया जाएगा.
यह आदेश शनिवार शाम 6 बजे से अगले 24 घंटे के लिए लागू होगा.
वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठे शेड्यूल को लागू करने के लिए बीती छह मार्च को अपना अनशन शुरू किया था, जो 21 दिन चला था