शराब नीति मामले में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े दो मामलों पर सोमवार (1 अप्रैल) को राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
ED ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा की अदालत में पेशी हुई । ED की ओर से ASG राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पक्ष रखा ।
ED ने कहा कि केजरीवाल हमारा मदद नहीं कर रहे हैं। वे हमें भटका रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि ज्यूडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं?
ASG राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ED कस्टडी की मांग करेंगे। ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा- अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाएं- गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड।
दूसरा मामला केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश के खिलाफ था। सुरजीत सिंह यादव ने PIL दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी।
ये जो कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा नहीं :केजरीवाल
इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल ने मीडिया से कहा- ये जो कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा नहीं है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली की मंत्री आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट में उपस्थित थे।
ED ने सोमवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान आतिशी मर्लेना का ना्म लिया है। ED ने जब विजय नायर के बारे में सवाल किया तो केजरीवाल ने बताया कि नायर मुझे नहीं, आतिशी को रिपोर्ट करता था। दरअसल, ED ने आरोप लगाया है कि 100 करोड़ के शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हीमुख्य हैं और सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ED के केस के मुताबिक, शराब नीति लागू करना उस साजिश का हिस्सा था, जिसके जरिए कुछ प्राइवेट कंपनियों को पूरे प्रॉफिट का 12% हिस्सा दिया गया। इस व्यवस्था का जिक्र ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में नहीं किया गया। ED ने दावा किया कि इस पूरी साजिश को विजय नायर और कुछ और लोगों ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर अंजाम दिया। इसके जरिए होलसेलर्स को ‘एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट’ दिया गया। ED ने कहा कि विजय नायर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए काम करता था।
अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक यानी 7 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद 28 मार्च की सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा था। आज उन्हें 15 अप्रैल यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
ED: हम ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं। केजरीवाल हमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो हमें गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि विजय नायर इन्हें नहीं रिपोर्ट करते हैं। आतिशी को करते हैं।
अदालत: ज्यूडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं?
ED: केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ED कस्टडी की मांग करेंगे। ये हमारा अधिकार है।
कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।
केजरीवाल: जेल में मुझे 3 किताबें दी जाएं। भगवद गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड।
अदालत: क्या केजरीवाल सलाखों के पीछे से ऑर्डर जारी कर रहे हैं।
केजरीवाल की ओर से राहुल मेहरा: अब क्या उल्लंघन किया है? हर रोज यह आदमी एक नई याचिका दाखिल कर देता है।
अदालत: हम किसी को याचिका दाखिल करने से नहीं रोक सकते हैं।
याचिकाकर्ता से अदालत: अगर कुछ हो रहा है तो इसे ट्रायल जज के ध्यान में लेकर आइए। ED ट्रायल जज को ये बताएगी और जज इस मामले को देखेंगे।
अदालत: डिस्ट्रिक्ट जज इस मामले को देखेंगे। ED पर कदम उठा सकती है।
अदालत: आप सही कह रहे हैं। याचिकाकर्ता की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो ट्रायल कोर्ट इस पर निर्णय लेगी। हम ED को निर्देश देते हैं कि वो संबंधित जज के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे। वो इस पर फैसला करेंगे। हम याचिकाकर्ता की अपील पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं।
सुरजीत सिंह यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि केजरीवाल अभी भी जेल से पानी और सीवेज से जुड़े मामलों में आदेश जारी कर रहे हैं। यादव ने कहा कि कोर्ट ED को निर्देश दे कि केजरीवाल को जेल में टाइपिस्ट, कम्प्यूटर या प्रिंटर ना दे। इस बात की भी जांच की जाए कि वो आदेश कैसे जारी कर रहे हैं और ये ऑर्डर मंत्रियों तक कैसे पहुंच रहे हैं।