अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने नमामि गंगे परियोजना के मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण व रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम को मंगलवार को दोषी घोषित कर दिया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई बुधवार को होगी। दोषी करार दिए जाने के समय धनंजय सिंह व संतोष विक्रम अदालत में उपस्थित थे। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
पूर्व सांसद धनंजय सिंह व सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण व रंगदारी मांगने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा मंगलवार को दोषी करार दिया गया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई बुधवार को होगी।
कहा था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गया। वहां धनंजय सिंह वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाए। मन करने करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी।
मामले में FIR दर्ज कर पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया था। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों को दोषी घोषित दिया।